नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों में धांधली करने की आरोपी जिला पंचायत चमोली की अध्यक्ष रजनी भण्डारी को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार, जिला पंचायतराज अधिकारी चमोली व जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली से 17 फरवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार चमोली निवासी पृथ्वी सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2012-13 में हुई नन्दा राजजात यात्रा मार्ग के मरम्मत आदि कार्यों का जिम्मा जिला पंचायत चमोली को मिला था । तब जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भण्डारी थी । उन्होंने अपने पद का दुरुयोग करते हुए मनमानी पूर्ण कार्य कर सरकारी धन का अपव्यय किया और बड़े स्तर पर धांधली हुई । इस मामले की सरकार द्वारा जांच कराई गई । जिसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई । लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाना तो दूर वह दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई और जांच रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है ।