नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के पाइंस श्मशान घाट में मुख्य मोटर मार्ग से घाट तक सर्वे होने के बाद भी मोटर रोड़ का निर्माण न होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार सहित नगर पालिका परिषद को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । मामले के अनुसार नैनीताल निवासी मनोज साह जगाती ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल के पाइंस श्मशानघाट में सर्वे होने के बाद भी घाट को मोटर मार्ग से नही जोड़ा गया । जबकि मोटर मार्ग का सर्वे जिला अधिकारी व कमिश्नर की संस्तुति पर पूर्व में हो चुकी है। घाट तक मोटर मार्ग नही होने के कारण लोगो को कई तरह की असुविधाएं हो रही है। यही नही घाट में मूलभूत सुविधाएं भी नही है जैसे पानी, बैठने व लकड़ियां आदि की। जिसकी वजह से घाट जाने वाले लोगो को असुविधा होती है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ा जाय और वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जनहित याचिका का पैरवी अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती कर रहे हैं ।