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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने ग्राम गौनियारो, तहसील खन्स्यु निवासी उमेदराम को एक युवती के साथ दुराचार करने का दोषी ठहराया है । जिसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है । आरोपी को 21 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी ।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 21 अक्टूबर 2022 को पटटी पटवारी गौनियारो में स्थानीय व्यक्ति ने अभियुक्त उमेद राम व एक अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी कि 19 अक्टूबर 2022 को जब वह अपनी पत्नी के साथ घास लेने जंगल गये थे तो उमेद राम पुत्र गंगा राम और उसके साथ एक अन्य साथी ने घर में घुसकर उनकी 19 वर्षीय बेटी के साथ घर का दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया और उसे नग्न अवस्था में छोड़ गये । उस समय पीड़िता की छोटी बहन पीने का पानी लेने धारे में गयी थी । जब बहिन लौटकर आयी तो पीड़िता को नग्न अवस्था में बेहोशी हालत में देखा। बहन ने पिता को फोन कर घटना के बारे में बताया।

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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा पैरवी करते हुए मामले में कुल 8 गवाहों के बयान न्यायालय में विचारण के दौरान दर्ज कराये । साथ ही अभियोजन द्वारा मामले से संबंधित मोबाइलों की कॉल डिटेल के संबंध में नोडल अधिकारियों के बयान दर्ज कराये। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि इस मामले में पीड़िता व उसके पिता को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने एवं पीड़िता का मेडिकल कराने हेतु दर-दर भटकना पड़ा। तत्पश्चात अभियुक्तगणों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई। साथ ही अभियोजन द्वारा धारा-311 के प्राविधान के अन्तर्गत नोडल अधिकारी एवं अन्य गवाह जो विवेचनाधिकारी द्वारा अपनी विवेचना में शामिल नहीं किये गये थे, उनके बयान भी दर्ज कराये।

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न्यायालय द्वारा साक्षियों के बयान एवं मोबाइल नम्बरों के नोडल अधिकारियों के बयानों के आधार पर अभियुक्त उमेद राम को धारा-376 डी. 452 भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषी ठहराया और सजा सुनाने की तिथि 21 अप्रैल तय की है ।

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