नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की।
खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार से इस पर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पूरोहित की खण्डपीठ में हुई । सुनवाई पर उनके अधिवक्ता के द्वारा कहा कि एकलपीठ ने बीते सोमवार को उनका जमानत प्रार्थना पत्र यह कहकर खारिज कर दिया था कि इस मामले से सम्बंधित जमानत याचिकाओं की सुनवाई खण्डपीठ कर रही है। इसलिए खण्डपीठ में जाएं। जबकि राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि आरोपी पर यूएपीए जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और एनआईए एक्ट के तहत शेषन कोर्ट को विशेष कोर्ट का अधिकार प्राप्त हैं और ऐसे मामलों में शेषन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खण्डपीठ में ही चुनौती दी जा सकती है।