नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद, नैनीताल की सेवानिवृत्त कर्मचारी के बकाए का भुगतान करने का निर्देश नगर पालिका को दिया है ।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर पालिका परिषद, नैनीताल के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी। भगवती देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता, जो नगर पालिका में एक माली के रूप में कार्यरत थीं, के सेवानिवृत्ति लाभों का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता, जो 30 नवंबर, 2023 को सेवानिवृत्त हुई थीं, ने अदालत से शिकायत की थी कि उन्हें अभी तक ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और पेंशन का बकाया नहीं मिला है। उन्होंने इन राशियों के साथ 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की भी मांग की थी। याचिका में नगर पालिका परिषद और राज्य सरकार को तुरंत इन बकायों का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान, नगर पालिका परिषद के वकील ने स्वीकार किया कि वे याचिकाकर्ता के प्रति इन बकायों का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, उन्होंने परिषद की वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए भुगतान के लिए कुछ और समय की मांग की। अदालत ने इस स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए, मामले का निपटारा कर दिया और एक समयबद्ध योजना के तहत भुगतान का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नगर पालिका परिषद को याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी का भुगतान दो महीने के भीतर करना होगा। इसके अलावा, अवकाश नकदीकरण और अन्य सभी सेवानिवृत्ति के बकायों का भुगतान पांच महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
अदालत ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह नगर पालिका परिषद द्वारा अनुरोधित धन को कानून के अनुसार जल्द से जल्द जारी करने पर विचार करे, ताकि ऐसे भुगतान में और देरी न हो।