आदेश–:
वर्तमान में देश में आपात स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना के दृष्टिगत एतद्वारा आवकाश पर गये समस्त कार्मिकों के अवकाश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कारपोरेशन में कार्यरत किसी भी कार्मिक के द्वारा अपना मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा एवं अपरिहार्य परिस्थिति में ही कारपोरेशन मुख्यालय स्तर से या मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों द्वारा ही कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।