नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट मे नन्दा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि देने के लिए अस्थायी शेल्टर बनाये जाने की अनुमति दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्यय की खण्डपीठ ने लोगों की आस्था को देखते हुए नन्दा देवी महोसव के लिए स्लाटर में बकरे काटने की अनुमति प्रदान करते हुए नगर पालिका से जगह चिन्हित कर स्लाटर हाऊस बनाने के निर्देश जारी किए हैं। बलि के दौरान कोर्ट ने फूड इस्पेकर की जांच करने के भी निर्देश दिए है। कोर्ट ने बलि देते समय सभी नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।

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मामले के अनुसार स्थानीय निवासी पवन जाटव व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके पूर्वजों के समय से नन्दा देवी महोत्सव के दौरान बलि प्रथा चलती आ रही थी परंतु कुछ वर्षों से मंदिर में बकरों के प्रवेश के साथ ही पशु वध पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुँच रही है। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है कि लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए नन्दा देवी महोत्सव के दौरान बकरों की बलि के लिए अस्थायी शेल्टर बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। ताकि श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार बकरों की बलि दे सके। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश दिया।

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