नैनीताल । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कहा है कि एन डी पी एस एक्ट के मुताबिक भांग की खेती करना दण्डनीय अपराध है । लेकिन आज तक भांग की खेती करने वाले किसी काश्तकार के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही नहीं हुई है । सुशील शर्मा ने बताया कि नैनीताल जिला कोर्ट में चरस तश्करी से जुड़े मामले धारी, रामगढ़,ओखलकांडा,बेतालघाट क्षेत्र से आते हैं । इसलिये इन दिनों खेतों व बंजर स्थानों में उगी भांग पुलिस व राजस्व कर्मियों को नष्ट कर देनी चाहिए । ताकि लोग चरस व गांजा न बना सकें ।
डी जी सी फौजदारी सुशील शर्मा ने अपने कोर्ट के अनुभवों के आधार पर बताया कि चरस तश्करी में नादान व सीधे साधे ग्रामीण लोग फंस रहे हैं और असली अपराधी या बच जा रहे हैं या देर से पकड़े जा रहे हैं । क्योंकि तश्कर चतुराई से भोले भाले ग्रामीणों के माध्यम से चरस एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजते हैं और ये ग्रामीण रास्ते में ही पकड़ लिये जा रहे हैं ।
उन्होंने सुझाव दिया कि पहाड़ में स्मैक की तश्करी रोकने के लिये मैदानी क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों व अन्य फेरी वालों पर कड़ी नजर रखी जाए । प्रायः पहाड़ में ये ही लोग स्मैक की तश्करी कर रहे हैं । उन्होंने नैनीताल पुलिस द्वारा जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक बड़े स्तर पर चरस,गांजा,स्मैक,नशे के इंजेक्शन बरामद करने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इन सात महीनों में 20 किलो चरस, 117 किलो गांजा, 4 किलो स्मैक,3 हजार से अधिक नशे के इंजेक्शन,हीरोइन आदि बरामद होना चिंताजनक है ।