नैनीताल । मल्लीताल नगर पालिका मार्केट स्थित मीट की दुकान में कब्जे को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद में एक पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दूसरे पक्ष से जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है । हाईकोर्ट ने इस मामले में एस ओ मल्लीताल को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में शांति व्यवस्था बनी रहे और याचियों को कोई नुकसान न हो । हाईकोर्ट ने याचियों को सुरक्षा देने के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को दस दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी गई है । मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार रोशन आरा पुत्री मेंहंदी हसन निवासी बूचड़खाना तल्लीताल,इरम खानम व उनके पति याहया पुत्र हिदायत उल्ला हाल निवासी बूचड़खाना तल्लीताल, मूल निवासी बड़ी मस्जिद असलतपुरा मुरादाबाद ने हाईकोर्ट याचिका दायर कर मो. समीर,फरमान,जुबैर अली सहित अन्य से जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा दिलाये जाने की मांग की । रोशन आरा के अनुसार 25 नवम्बर 2023 को उक्त आरोपियों ने उस पर हमला किया । जिसमें उसे गंभीर चोटें आई ।
इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि मल्लीताल में पालिका मार्केट में मटन की दुकान पर कब्जे को लेकर याचिकाकर्ता व दूसरे पक्ष के बीच एक सिविल वाद सिविल जज नैनीताल की कोर्ट में चल रहा है।
इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निर्णय पारित नहीं किया । हालाँकि कोर्ट ने एस एच ओ मल्लीताल, निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शांति बनी रहे और याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान न हो। याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने पर निर्णय दस दिनों के भीतर एसएसपी, नैनीताल द्वारा लिया जाएगा।
इस मामले में बूचड़खाना निवासी मो.समीर पुत्र मो.शकील,फरमान,सलमान पुत्र स्व.सलीम,जुबैर अली, अली,अहमद अली,असद अली पुत्र शौकत अली,अफसान,साजेब,शकीब पुत्र शकील,रुहीन पत्नी अहमद अली,फरहीन पत्नी जुबैर अली,अरमीन नवाज पत्नी स्व.जाकिर हसन, नाजिश पत्नी फजले नईम, कम्मो पत्नी अफसान,असी पत्नी समीर को प्रतिवादी बनाया गया है । ये दोनों पक्ष आपस में रिश्तदार हैं । जो मूलतः मुरादाबाद के रहने वाले हैं । ज्ञात हो कि मल्लीताल में यह दुकान जाकिर की थी । उनके निधन के बाद इस दुकान में कब्जे को लेकर विवाद है ।