देहरादून। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखंड ने प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के शेष पदों के चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार, मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2025 में पहले दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश की पुष्टि की गई है, परंतु न्यायालय ने निर्वाचन प्राधिकरण को अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से प्रतिबंधित नहीं किया है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा 25 जनवरी 2025 को जारी की गई निर्वाचन अधिसूचना शासनादेश दिनांक 12 दिसंबर 2024 से लागू संशोधित नियमों के अनुरूप है।
निर्वाचन प्राधिकरण ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तथा प्राधिकरण की 24 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक के क्रम में राज्य की सभी पंजीकृत बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों के शेष/रिक्त पदों, सभापति, उपसभापति एवं अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार,
प्रबंधन समिति के शेष सदस्यों का चुनाव 19 नवंबर 2025 को होगा।
सभापति, उपसभापति और अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव 20 नवंबर 2025 को संपन्न कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार की छह समितियों के चुनाव भी इसी अधिसूचना के अंतर्गत कराए जाएंगे।
निर्वाचन प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया और परिणाम उच्च न्यायालय नैनीताल में लंबित याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।
— हंसा दत्त पांडे, अध्यक्ष, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, देहरादून


