नैनीताल । ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर कूड़े के निस्तारण के लिए आगामी बुधवार 7 दिसम्बर को त्रिस्तरीय पंचायतों के क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से विशेष ग्राम सभा/संगोष्ठी के आयोजन का आयोजन किया जाएगा।
उक्त जानकारी देते हुए प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी असलम अली ने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका जितेन्द्र यादव बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में 24 नवम्बर, 2022 के आदैशो के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण की नीति बनाने के लिए जिले की संपूर्ण ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूडा-कचरा अधिनियम, 2013 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2018 तथा उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति 2017 के वैधानिक प्राविधानों, स्थानीय प्राधिकारियों/पंचायतों हेतु ठोश अपशिष्ठ प्रबन्धन के वैज्ञानिक निपटान की प्रक्रिया एवं तकनीक, स्वयं सहायता समूह अथवा एजेंसियों की स्पष्ट भूमिका हेतु उपनियम के माध्य से उपभोग शुल्क आरोपण एवं उल्लंघन की दशा में अर्थ दण्ड आरोपित करने, प्लास्टिक को खुले में न जलाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत में डोर-टू-डोर जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट हेतु पृथक-पृथक कूडेदान वितरण एवं कूडे के संग्रहणा स्थलों हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों की भागिदारी सुनिचित की जायेगी। श्री असलम अली के कहा कि
. पंचायतों में जनजागरूकता अभियान के तहत यथा वॉल पेन्टिग, साइन बोर्ड, सोशल मीडिया, नुक्कड नाटक एवं आम सभा का आयोजन तथा जन सहभागिता के माध्यम से गॉव में फैले हुए प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रीकरण हेतु अभियान का आयोजन किया जाना है। एवं
जनपद में त्रिस्तरों पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु गहन विचार-विमर्श/चर्चा के उपरान्त उक्त हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप ठोश अपशिष्ठ प्रबन्धन/स्वच्छता की गतिविधियों हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार की जानी है। साथ ही
त्रिस्तरीय पंचायतों पर अव्यवस्थित पड़े प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कूड़ा संग्रहण केन्द्र के सम्बन्ध में भूमि चयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।