नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश के
अनुसार 9 वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी न करने पर यूकेएसएसएससी के
सचिव को 28 जून (बुधवार) को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने के
निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार मैठाणी की
एकलपीठ में हुई ।
मामले के मुताबिक हरिद्वार निवासी पिंकी व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना
याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2020 में वन
रक्षक के 1218 पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया शुरू की। आयोग ने पहली सूची
में 1165 व दूसरी सूची में 47 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए
लेकिन 9 अभ्यर्थियों के परिणाम को कोर्ट के आदेश पर सीलबंद किया गया था ।
2 मार्च 2022 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सीलबंद परिणाम खोलने और इन
अभ्यर्थियों के योग्य पाए जाने पर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर के आदेश
दिए थे । अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सीलबंद लिफ़ाफे खोले और इन 9
अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया किन्तु उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र जारी
नहीं किये । जिसके खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर हुई थी । दूसरी ओर आयोग
ने एकलपीठ के उक्त आदेश को चुनौती देने के लिये डिवीजनल पीठ में डिले
कण्डोनेशन एप्लीकेशन दायर की है जिस पर 26 जून (सोमवार) को सुनवाई होनी है ।