भारत के महान्यायवादी सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल  का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है । उन्हें तीन और महीने के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल को जून 2017 में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त हो रहा था। ताज़ा आदेश के मुताबिक अब वह अगले तीन महीने तक अटॉर्नी जनरल रहेंग

आदेश में कहा है कि ” राष्ट्रपति, श्री केके वेणुगोपाल, सीनियर एडवोकेट को 1 जुलाई, 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से तीन महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, फिर से नियुक्त करते हैं। ”

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अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। यह इस प्रकार है;

76. भारत के भारत के अटॉर्नी जनरल ( महान्यायवादी)

(1) राष्ट्रपति, भारत के अटॉर्नी जनरल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेंगे।

(2) अटॉर्नी जनरल का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दें और कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें, जो समय-समय पर उन्हें राष्ट्रपति, और इस संविधान या उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उनके तहत उन्हें प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करने के लिए सौंपे या सौंपे जाएं।

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(3) अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में अटॉर्नी जनरल को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा।

(4) अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति सरकारी कामकाज के संचालन को निर्धारित कर सकते हैं ।

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