*श्री मंजूनाथ टी0सी0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा* जनपद के सभी थाना प्रभारियों को *सोशल मीडिया अथवा डायल-112 पर भ्रामक/झूठी सूचनाएँ प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने* हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।
इसी क्रम में, डॉ0जगदीश चन्द्र एसपी क्राइम/ट्रैफिक के मार्गदर्शन एवं श्री अमित कुमार पुलिस उपाधीक्षक भवाली के पर्यवेक्षण में दिनांक 24.11.2025 को रात्रि कॉलर द्वारा *सातताल में बर्थ-डे पार्टी में झगड़े व फायरिंग होने तथा एक व्यक्ति के घायल होने* की सूचना डायल-112 पर दी गई।
सूचना मिलते ही उ0नि0 महेन्द्र राज सिंह चीता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे, जहाँ *न कोई व्यक्ति मौजूद मिला और न ही किसी प्रकार की फायरिंग/झगड़े की घटना सत्यापित हुई।*
स्थानीय लोगों से पूछताछ पर विदित हुआ कि यहाँ जन्मदिन मना रहे 10–12 युवकों में आपस में कहासुनी हुई थी लेकिन *किसी प्रकार की फायरिंग नहीं हुई।* कॉलर द्वारा दी गई सूचना *पूरी तरह झूठी* पाई गई।
*पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कॉलर अमित सिंह सूर्या* पुत्र – भुवन सिंह सूर्या
निवासी – सूर्यागाँव, भीमताल, नैनीताल को *मौके से हिरासत में लेकर* लिखित माफीनामा प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध *पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही* की गई।
*⚠️ नैनीताल पुलिस की अपील*
*सोशल मीडिया या डायल 112 पर झूठी/भ्रामक सूचना देना दंडनीय अपराध है।* ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
कृपया जिम्मेदार नागरिक बनें और अफवाह फैलाने से बचें।


