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नैनीताल । नैनीताल में एक नाबालिग किशोरी के साथ यौन शोषण करने के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान की जमानत याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट के एक न्यायधीश ने भी इंकार कर दिया है ।
 विगत दिवस न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ ने मो.उस्मान की जमानत याचिका की सुनवाई से इंकार कर उसे दूसरी पीठ को रेफर कर दिया था । जो मंगलवार को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में सुनवाई के लिये पेश हुई । लेकिन न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने भी मो.उस्मान की जमानत याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस प्रकरण को अन्य बेंच को भेजने की सिफारिश कर दी। अब उच्च न्यायालय की नयी पीठ इस प्रकरण पर सुनवाई करेगी।
  बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा इस मामले को अन्य बेंच को भेज चुके हैं। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के अधिवक्ता द्वारा इस मामले को जल्द सुनने की मांग की गयी। लेकिन वे इस महीने उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस प्रकरण को अन्य बेंच के समक्ष पेश किया जाए।
 मामले के अनुसार आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 साल की नाबालिक के साथ 12 अप्रैल 2025 को दुष्कर्म किया है। जब इसकी शिकायत नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज की गई थी तो उस दौरान तोड़फोड़ भी हुई। उसके बाद पुलिस ने जाँच के उपरांत उस्मान को 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था । वह तब से जेल में है ।

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