विभिन्न वाणिज्यिक एवं निजी बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं में परिचालित वेतन खातों में सैलरी सेविंग एकाउण्ट के खातेदारों को पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है. जिसके तहत कार्मिकों को दुर्घटना स्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य अनुषंगी लाभ, बैंकों द्वारा बिना वेतन खाता धारक से कोई प्रीमियम धनराशि प्राप्त किये प्रदान किये जाते हैं।
2 इसी परिप्रेक्ष्य में कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक, जिनको कोषागारों द्वारा विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाता है, उनको कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित बैंकों के साथ अनुबन्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
आदेश-: