दिल्ली । केंद्र सरकार ने पेंशन/ग्रेच्युटी/पेंशन/पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन/पूर्व- के कम्युटेशन को विनियमित करने वाले प्रावधानों के संशोधन के संबंध में दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016-पी एंड पीडब्ल्यू (ए) (i) का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के फैसले के कार्यान्वयन में अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा आदि।
2. व्यय विभाग ने अपने ओएम संख्या 1/1/2024-ई-II(बी) दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से 1 जनवरी से महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के 46% से बढ़ाकर 50% करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 2024.
3. तदनुसार, सातवें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णयों के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा पेंशन प्रणाली) नियम, 2021, 1 जनवरी 2024 से 25% यानी 20.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस आदेश की सामग्री को लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके अधीन संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।
5. इसे आईडी नोट संख्या 1(8)/ईवी/2024 दिनांक 27.05.2024 के माध्यम से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया जाता है।
6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।
7. सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 में औपचारिक संशोधन अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
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