14 दिन के भीतर देना है शपथ पत्र ।
नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने जिला पंचायतों में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से 14 दिन के भीतर जिला पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम शपथपत्र के माध्यम से पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार ऊधम सिंह नगर के
निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह की ओर से जिला पंचायतों में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गयी है। राज्य सरकार ने 30 नवम्बर 2024 को एक अधिसूचना जारी कर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया था ।
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सन 2010 में सहमति पत्र देकर कहा था कि प्रदेश मेंं बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जायेगी। लेकिन राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। जो संविधान व पंचायतीराज अधिनियम के विरुद्ध है। नियमावली के मुताबिक राज्य सरकार को उनका कार्यकाल समाप्त होने के छः माह पहले चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए था । लेकिन जो अभी तक नहीं किया गया। इसलिए राज्य सरकार जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के बजाय जिला पंचायतों का चुनाव कराएं।