कृष्णापुर के पूर्व सभासद डी एन भट्ट ने दायर की है याचिका ।
नैनीताल । उत्तराखण्ड  हाईकोर्ट ने कूड़ाखड्ड तल्लीताल से तल्ला कृष्णापुर क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले साल जारी आदेश का अनुपालन करने के सम्बंध में लोक निर्माण विभाग नैनीताल से रिपोर्ट पेश करने को कहा है । हाईकोर्ट ने पिछले साल जबाव दाखिल न करने पर विभाग पर 20 हजार का जुर्माना लगाया था । जो अब तक हाईकोर्ट के रिकार्ड में नहीं है ।
  जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व में जो 20 हजार का जुर्माना लगाया था वो जमा किया या नही उसकी रिपोर्ट पेश करें। दस माह पूर्व हाईकोर्ट द्वारा दिये गए आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने सरकार पर 20 हजार का जुर्माना लगाया था । यह जुर्माना लोक निर्माण विभाग नैनीताल के सम्बन्धित इंजीनियर से वसूला जाना था । याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई ।
   मामले के अनुसार कृष्णापुर के पूर्व सभासद डी एन भट्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कृष्णापुर को नैनीताल से जोड़ने वाला मार्ग रईस होटल के समीप हुए भूस्खलन में बह गया था । क्षेत्र के स्कूली बच्चे,कर्मचारी व अन्य लोग जेल की ओर से पैदल नैनीताल आ रहे हैं । किंतु वरिष्ठ नागरिकों, अस्वस्थ जनों व गर्भवती महिलाओं को वीरभट्टी, ज्योलीकोट होते हुए नैनीताल जाना पड़ रहा है । कृष्णापुर व वीरभट्टी के बीच भी मार्ग बारिश में बंद हो जाता है । जिससे आपातकालीन स्थिति में सड़क मार्ग तक पहुंचना मुश्किल होता है । जबकि इस क्षेत्र की आबादी 4 हजार से अधिक है ।
  हाईकोर्ट के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग नैनीताल ने हल्द्वानी रोड में कूड़ा खड्ड से कृष्णापुर को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव बनाया था । पिछले साल 29 जून को हाईकोर्ट ने सरकार ( लोक निर्माण विभाग) नैनीताल से इस बारे में चार हफ्ते के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे । किंतु यह रिपोर्ट अब तक भी पेश नहीं हुई है । जिस पर मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने  निर्देश दिया है कि जुर्माना जमा होने के बाद स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाय ।

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