मल्टी स्टोरी अशोक पार्किंग का काम फिलहाल रुका ।
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मल्लीताल में स्वीकृत मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का निर्माण कार्य फिलहाल रोकने को कहा है ।कोर्ट ने आई आई एम काशीपुर के निदेशक से ऐसे संस्थानों की सूची मांगी है जो नैनीताल की भार क्षमता का आंकलन कर सके । हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि नैनीताल की सड़कों की भार वहन क्षमता कम है इसलिये यहां ट्रैफिक नियंत्रण जरूरी है । मुख्य न्यायधीश ने कल (आज) शुक्रवार की सुबह स्वयं ट्रैफिक व अतिक्रमण का जायजा लेने मल्लीताल क्षेत्र में जाने की इच्छा जताई है ।
गुरुवार को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में ठाकुर इंटरप्राइजेज, सुमित जेठी, दीवान फर्त्याल की याचिकाओं के साथ सम्बद्ध प्रो.अजय रावत,अधिवक्ता श्रुति जोशी व स्वतः संज्ञान लेकर दायर दो जनहित याचिकाओं की एक साथ लम्बी सुनवाई हुई ।
इस मामले में आज होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल मल्लीताल, व्यापार मंडल तल्लीताल भी पक्षकार बने ।
मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर सिटीजन मल्लीताल की ओर से स्वयं को पक्षकार बनाने का अनुरोध कर बताया गया कि मल्लीताल में मॉडर्न बुक डिपो के सामने मोटर साइकिल स्टैंड बन गया है । जहां पर कई युवा नशा करते हैं और वहीं खुले में पेशाब करते हैं । जिस पर कोर्ट ने एस पी ट्रैफिक से इस क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां से वाहन हटाने को कहा ।
हाईकोर्ट ने सड़कों में खड़े वाहनों को सख्ती से हटाने के पुनः निर्देश दिए । कहा कि सड़कों के किनारे लावारिश स्थिति में खड़े वाहनों को हटाया जाए । कोर्ट में मौजूद एस पी ट्रैफिक डॉ.जगदीश चन्द्रा ने कोर्ट को बताया कि जिन वाहनों को क्रेन से उठाया जा रहा है उन्हें पार्क करने की जगह नहीं है । इस मामले में कोर्ट ने कुमाऊं विश्व विद्यालय के कुलपति से वार्ता कर विश्व विद्यालय के खाली पड़े क्षेत्र में कुछ दिन के लिये अस्थाई पार्किंग के लिये जगह मांगने को कहा ।इसके अलावा निजी भूस्वामियों से भी उनकी खाली पड़ी भूमि को कुछ दिन के लिये किराए पर लेने हेतु पहल की जाय ।
हाईकोर्ट के आग्रह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए आई आई एम काशीपुर के निदेशक प्रो.सोमनाथ चक्रवर्ती ने बताया कि आई आई एम,के 6 सदस्यीय दल ने नैनीताल, भवाली,भीमताल,कैंची,काठगोदाम का जायजा लेकर ट्रैफिक नियंत्रण के उपायों पर सर्वे किया है । जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं को सौंप दी जाएगी । प्रो.चक्रवर्ती ने ट्रैफिक नियंत्रण के लिये शुरुआती सुझाव देते हुए कहा कि जगह जगह सी सी टी वी कैमरे लगाने, रानीबाग से शटल सेवा शुरू करने, रानीबाग से नैनीताल तक रोपवे निर्माण करने, धार्मिक स्थलों में ऑन लाइन बुकिंग व्यवस्था चलाने व विभिन्न सरकारी विभागों में समन्वय बनाने से काफी हद तक ट्रैफिक नियंत्रित हो सकता है ।
सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि एच एम टी रानीबाग की भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित हो गई है । इसलिये इस स्थान को पार्किंग स्थल बनाकर वहां से शटल सेवा शुरू की जा सकती है । यहां करीब 30-35एकड़ भूमि उपलब्ध है ।
कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि शहर के सेंटर स्थल पर बाइक टैक्सी स्टैंड के लिये जगह चिन्हित करे ।
होटल एसोसिएशन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पर्यटक रूसी बाईपास या नारायण नगर तक अपनी महंगी गाड़ी में आता है । लेकिन उन्हें बाईपास स्थल से शटल सेवा में शामिल खराब गाड़ियों में नैनीताल आना पड़ता है । इस मामले में कोर्ट ने होटल मालिकों से अपनी अच्छी गाड़ियों से पर्यटकों को लाने व छोड़ने को कहा ।
नगर पालिका के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मल्लीताल अशोक पार्किंग स्थल में वर्तमान में करीब 90 वाहन पार्क की जगह थी । इस स्थान पर अब सवा पांच करोड़ रुपये खर्च कर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है । किंतु इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद महज 15-20 अतिरिक्त गाड़ियों के लिये जगह बन रही है । जो कि पैंसे का अपव्यय है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के व्यवसायिक निर्माणों पर रोक लगाई है । जिस पर कोर्ट ने मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण फिलहाल रोकने को कहा है ।
इस मामले की सुनवाई अब 21 अप्रैल को होगी ।