नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून की वीकली संडे मार्किट के मामले पर सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश का पालन न करने पर आई ए एस अधिकारी अभिषेक रुहेला को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।
पूर्व में कोर्ट ने आईएसबीटी हरिद्वार बाई पास रोड के समीप जिस भूमि का सप्ताहिक बाजार लगाने हेतु चयन किया गया था उस स्थान की तीन सप्ताह के भीतर सफाई कर साप्ताहिक बाजार लगाने हेतु उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ । जिस पर देहरादून की वीकली सन्डे मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने अवमानना याचिका दायर की है ।