देहरादून ।
राज्य सरकार के कार्मिकों के अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 737/XXVII(7)/2010 दिनांक: 27.10.2010 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के कार्मिकों को 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित किये जाने के पश्चात अनुमन्य अर्जित अवकाश का निम्नानुसार उपभोग किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है-
“राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के पश्चात् भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को अर्जित क्रमशः 16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश (कुल 31 दिन) का सम्बन्धित वर्ष में 31 दिसम्बर तक उपभोग कर सकते हैं। कलैण्डर वर्ष में कुल अनुमन्य 31 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग सम्बन्धित वर्ष में न करने पर उसे अग्रेनीत नहीं किया जाएगा।”
2. राजकीय कार्मिकों को अनुमन्य उपार्जित अवकाश के शेष नियम यथावत् रहेंगे। संबंधित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय पृथक से किया जायेगा।
3. यह आदेश दिनांक: 01 जनवरी, 2024 से प्रभावी होंगे।