दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखण्ड हाईकोर्ट पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 7 फरवरी तय की है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले राज्य सरकार व रेलवे से जबाव मांगा है । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने 20 दिसम्बर को रेलवे भूमि में बसे करीब 4300 परिवारों के अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिये थे । जिसके बाद प्रशासन हटाने के लिये व्यापक इंतजाम किए थे ।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हल्द्वानी रेलवे के इस गंभीर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कृष्ण कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच में सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण खड़े हुए। शराफत खान, अब्दुल मतीन सिद्दीकी, इक्तिदार उल्लाह, शमीम बानो, भूपेन्द्र आर्या, जन सहयोग सेवा समिति की ओर से इस मामले में याचिका डाली गयी थी।