नैनीताल । नैनीताल पुलिस ने रविवार को शहर में लाउड स्पीकर के जरिये “अनाउंसमेंट” कर वाहन स्वामियों से सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों को तत्काल हटाने को कहा साथ ही चेतावनी दी कि यदि आज 3 दिसम्बर तक ये वाहन सड़क से नहीं हटाये गए तो 4 दिसम्बर से इन वाहनों को क्रेन से खींचकर सीज कर दिया जाएगा ।
पुलिस यह कार्यवाही हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कर रही है । हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद शहर के आंतरिक मार्गों खासकर बिड़ला रोड, जू रोड, सी आर एस टी इंटर कॉलेज रोड,ए टी आई रोड, कलक्ट्रेट रोड के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को तत्काल हटाने को कहा है ।
 यहां बता दें कि अधिवक्ता श्रुति जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर शहर के आंतरिक मार्गों में खड़े वाहनों से  लगने वाले जाम व उससे होने वाली परेशानी से निजात दिलाये जाने की मांग की है । हाईकोर्ट ने इस याचिका को गम्भीरता से लिया है । इस मामले में 1 दिसम्बर को एस एस पी नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा हाईकोर्ट में पेश हुए थे । उन्होंने कोर्ट को इस समस्या से जल्द ही निजाद दिलाने का आश्वासन दिया है ।
   इस मामले में तल्लीताल थानाध्यक्ष द्वारा सख्त कार्यवाही न करने पर उन्हें तल्लीताल से हटाकर भवाली भेज दिया है ।
 इस मामले की हाईकोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई होनी है । और उससे पूर्व पुलिस द्वारा आंतरिक मार्गों से वाहन हटाने के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देनी है । इस क्रम में मल्लीताल पुलिस ने रविवार को ए टी आई रोड, शेरवानी क्षेत्र सहित सभी आंतरिक सड़कों में लाउड स्पीकर के जरिये अनाउसमेंट कर वाहन स्वामियों से सड़क नें खड़े वाहनों को हटाने को कहा । इन वाहनों का 4 दिसम्बर से चालान करने के साथ ही जैमर लगाने व क्रेन से खींच ले जाने की कार्यवाही होगी । जिससे सड़क में वाहन खड़े करने वालों में बेचैनी है ।

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