नैनीताल। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने अमरदीप मान, गुरमेहर मान व मोहित मौलेखी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वर्ष 2022 में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है। जिसके बाद तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर नैनीताल जेल भेज दिया गया है ।
इन आरोपियों को 22 मई 2022 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना ने एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
मामले के अनुसार अधिवक्ता अनिरूद्ध भट्ट ने 23 अक्तूबर 2015 को मल्लीताल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ बोट हाउस क्लब में अमरदीप मान, गुरमेहर मान व मोहित मौलेखी ने मारपीट की । जिससे वह चोटिल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र होने के बाद वह वहां से भाग गए। मोहित ने जान से मारने की धमकी भी दी। हमले के कई प्रत्यक्षदर्शी भी हैं।
विभिन्न गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस के बाद एसीजेएम की न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई थी। आरोपियों की ओर से इस सजा को चुनौती देते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में वाद दायर किया। जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को एडीजे ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है।