नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की अदालत ने अपने ससुर (पूर्व दर्जा मंत्री) एच आर बहुगुणा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी बहू व बहु के पिता की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है ।
जिला न्यायाधीश ने बहु अंजली बहुगुणा पत्नी अजय कुमार बहुगुणा नि०-गौजाजाली बरेली रोड हल्द्वानी व उसके पिता महेशानन्द कौशिक नि०- कोल्हूपानी, नन्दा की चौकी देहरादून का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 306 भा० द०सं० के अन्तर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज किया है। उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध मृतक के पुत्र अजय कुमार बहुगुणा पुत्र स्व० एच०आर० बहुगुणा पुरानी आई0टी0आई0 बनभुलपुरा ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि रिपोर्टकर्ता की पत्नी अंजली पूर्व से ही रिपोर्टकर्ता के माता पिता से घृणा करती थी तथा लगातार गाली गलौज व जेल भेजने की धमकी देते रहती थी, इसका एकमात्र कारण रिपोर्टकर्ता के पिता की सम्पत्ति पर कब्जा लेना था । अंजली द्वारा पूर्व में भी रिपोर्टकर्ता से 40 लाख रू० देने की मांग की थी, अंजली अपने पिता महेशानन्द कौशिक एवं अपनी पडोसन की सह पर हमेशा रिपोर्टकर्ता एवं उसके माता पिता को डराती धमकाकर ब्लेकमेल करती रहती थी । इसी क्रम में अंजली द्वारा फिर से पैसे की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। रिपोर्टकर्ता की पुत्री का इस्तेमाल करके रिपोर्टकर्ता के पिता पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिये शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बेटी पर मेरे पिता द्वारा छेड़खानी का गलत आरोप लगाया, साथ ही पूरे परिवर को भी शामिल करना चाहा, जिस संदर्भ में 23 मई 2022 को मुकदमा दर्ज होने के बाद रिपोर्टकर्ता के पिता सदमे में चले गये, इस जलालत को सहन ना करने की वजह से आत्महत्या कर ली । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए एच आर बहुगुणा अपनी पौत्री के साथ छेड़खानी का आरोप सहन नहीं कर सके जिस कारण उन्होंने सुसाइड किया । इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी बहु व उसके पिता की अग्रिम जमानत खारिज कर दी ।