नैनीताल । उत्तरखण्ड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें नैनीताल नगरपालिका द्वारा लेकब्रिज चुंगी व पार्किंग का ठेका बिना टेंडर के पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढाकर देने को गलत ठहराते हुए पालिका के आदेश पर रोक लगाई थी।
एकलपीठ के आदेश को ठेकेदार नरदेव शर्मा व उमेश मिश्रा ने विशेष अपील के जरिये खण्डपीठ में चुनौती दी थी। जिसमें कहा था कि पालिका की शर्तों के मुताबिक उन्होंने समस्त देयकों का भुगतान पालिका को कर दिया है । इसलिये एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई जाय । खण्डपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए विशेष अपील निस्तारित कर दी है । ज्ञात रहे कि अमरोहा यूपी निवासी अजय कुमार ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढाकर पुराने ठेकेदार को दे दिया है जो नियमों के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग करते। जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है। याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को ही पार्किंगों का दी जाय । याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की है कि ठेका शीघ्र निरस्त किया जाय और 1 अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनसे वसूला जाय।