नैनीताल । विद्युत विभाग नैनीताल द्वारा स्ट्रीट लाइट बिल के देयकों का भुगतान न करने की दशा में 8 जून से नैनीताल की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट देने की चेतावनी भरे पत्र के जबाव में नगर पालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी ने भी विद्युत विभाग को कड़ा जबाव देते हुए नगर पालिका को 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है । यह राशि नैनीताल पालिका की भूमि में बिजली विभाग द्वारा स्थापित विद्युत उप केंद्र, ट्रांसफार्मर आदि के किराए की है । जबकि नैनीताल नगर पालिका को स्ट्रीट लाइट का करीब 4 करोड़ से अधिक का भुगतान बिजली विभाग को करना है ।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि “नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ द्वारा दिनांक 14 फरवरी 1997 को निर्गत शासनादेश में (पैरा-6) यह स्पष्ट किया गया है किः ‘शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विद्युत विभाग द्वारा नगर निकायों की परिसीमा में स्थापित ट्रांसफार्मरों एवं सब-स्टेशनों का किराया स्थानीय निकायों को प्राप्त नहीं हो रहा है। यद्यपि Indian Electricity Act के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत पोल (खंबे) आदि के लिए भूमि के निःशुल्क उपयोग की अनुमति है, तथापि ट्रांसफार्मर एवं सब-स्टेशनों के लिए यह छूट अनुमन्य नहीं है। अतः स्थानीय निकायों को उपयुक्त किराया निर्धारित कर विद्युत विभाग से वसूली करनी चाहिए।
शासनादेश के आलोक में नगर पालिका परिषद को विधिसम्मत अधिकार है कि वह अपनी परिसीमा में स्थापित ट्रांसफार्मरों एवं सब-स्टेशनों के लिए उपयुक्त भू-किराया वसूल करे। आपके विभाग को इस विषय में बार-बार पत्राचार के माध्यम से सूचित किए जाने के उपरांत भी अभी तक न तो कोई भुगतान किया गया है और न ही कोई समायोजन प्रस्तावित किया गया है।
वर्तमान में जब आपके विभाग द्वारा प्रतिमाह विद्युत बिल भुगतान हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो यह न्यायसंगत एवं तार्किक होगा कि दोनों पक्षों के देयकों का पारस्परिक समायोजन (mutual adjustment) किया जाए। यदि समायोजन उपरांत पालिका पर शेष देय राशि निकलती है तो उसका भुगतान
नियमानुसार किया जाएगा, अन्यथा विद्युत विभाग को पालिका की बकाया राशि ₹25.20 करोड़ का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
आपके पत्र मे दिनांक 21/03/2025 को उपजिलाधिकारी नैनीताल के समक्ष उनके कार्यालय मे उपजिलाधिकारी की मध्यस्थता में एक संयुक्त विभागीय अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। के संबंध में अवगत करना है की उक्त अनुबंध भवन / संपत्ति कर तथा सफाई कर से संबंधित धनराशि के भुगतान के संबंध में था न की ट्रांसफॉर्मरों एवं सब्स्टैशन पर किराये की देयता के संबंध में था। साथ ही अगर विद्युत विभाग द्वारा बिना समायोजन की प्रक्रिया के विद्युत संयोजनों को दिनांक 08/06/2025 को विच्छेदित किया जाता है तो नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए विद्युत विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।
अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर नगर पालिका परिषद, नैनीताल की लंबित देयता राशि का निस्तारण सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को यथाशीघ्र स्थिति से अवगत कराएं।

