नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एन डी पी एस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद एक आरोपी को जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने तौफीक उर्फ राशिद उर्फ भर्ता की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदक पर पुलिस स्टेशन पटेल नगर, जिला देहरादून में मामला दर्ज था। इससे पहले उनकी पहली जमानत याचिका 16 जुलाई2024 को खारिज कर दी गई थी।
सुनवाई के दौरान, आवेदक के वकील गौरव नागपाल और अमित त्यागी ने कोर्ट को घटनास्थल पर नमूना की सील तैयार की गई, उस पर लगाई गई एफआईआर संख्या दर्ज पर सवाल उठाया । कहा कि यह कैसे संभव है, जब एफआईआर घटना के काफी देर बाद दर्ज की गई थी, तो उस पर पहले से ही एफआईआर संख्या कैसे लिखी जा सकती है?
कोर्ट ने इस विरोधाभासी तथ्य पर विचार किया और आरोपी को जमानत दे दी ।