खबर शेयर करें 👉

नैनीताल । हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने जिला प्रशासन को 4 जून को सिक्खों की होने वाली शोभा यात्रा के लिए माल रोड को 12 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जाय। पूर्व में कोर्ट ने मॉल रोड पर बसे वाहनों के चलने पर रोक लगा रखी थी। आज गुरु सिंह सभा की तरफ से हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि उन्हें सोभा यात्रा के लिए मॉल रोड में बड़े वाहन ले जाने की अनुमती दी जाय। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला प्रशाशन को ये आदेस दिए। मामले में अनुसार नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो अजय रावत ने सन 2012 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल में अवैध निर्माण कार्य हो रहे है। सूखाताल लेक का सुंदरीकरण किया जाय। नैनीताल को इको सेंसटिव जिन घोषित किया जाय। पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नैनीताल के सभी नालों से अतिक्रमण हटाया जाए और सूखाताल झील का सुंदरीकरण किया जाय।

You missed

You cannot copy content of this page