नैनीताल । हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के 200 पदों हेतु 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित करने का निर्देश दिया है । इन पदों के लिये ऑल इंडिया कॉउंसिल फ़ॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए आई सी टी ई) के अनुसार बी टेक व एम टेक है जबकि यूकेपीएससी ने यह योग्यता केवल बी टेक निर्धारित की थी ।
युकेपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निकों में मैकेनिकल,सिविल,इलेक्ट्रिकल के प्रवक्ता पदों के लिये जुलाई 2024 में विज्ञप्ति जारी की थी । जिनके लिये बी टेक योग्यता रखी गई थी ।
जिसे बी टेक,एम टेक उत्तीर्ण छात्र मधुसूदन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार व युकेपीएससी, ए आई सी टी ई के मानकों के विपरीत यह नियुक्ति नहीं कर सकता है । इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा 12 मार्च व 18 मार्च को जारी निर्देशों के क्रम में गुरुवार को सरकार व लोक सेवा आयोग द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया । जिसके बाद कोर्ट ने 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं और ए आई सी टी ई, से सलाह लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी करने को कहा है ।
याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई ।
साथ ही आयोग से परीक्षा स्थगित होने की सूचना का व्यापक प्रचार करने को भी कहा है ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो ।