नैनीताल । हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के 200 पदों हेतु 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित करने का निर्देश दिया है । इन पदों के लिये ऑल इंडिया कॉउंसिल फ़ॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए आई सी टी ई) के अनुसार बी टेक व एम टेक है जबकि यूकेपीएससी ने यह योग्यता केवल बी टेक निर्धारित की थी ।

 

युकेपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निकों में मैकेनिकल,सिविल,इलेक्ट्रिकल के प्रवक्ता पदों के लिये जुलाई 2024 में विज्ञप्ति जारी की थी । जिनके लिये बी टेक योग्यता रखी गई थी ।

ALSO READ:  हाईकोर्ट की डिप्टी एडवोकेट जनरल पुष्पा भट्ट को मातृ शोक । भाजपा नगर मंडल नैनीताल ने जताया शोक ।

 

 

जिसे बी टेक,एम टेक उत्तीर्ण छात्र मधुसूदन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार व युकेपीएससी, ए आई सी टी ई के मानकों के विपरीत यह नियुक्ति नहीं कर सकता है । इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा 12 मार्च व 18 मार्च को जारी निर्देशों के क्रम में गुरुवार को सरकार व लोक सेवा आयोग द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया । जिसके बाद कोर्ट ने 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं और ए आई सी टी ई, से सलाह लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी करने को कहा है ।

ALSO READ:  स्थान्तरण सूची--: शासन ने बदले कई आई ए एस, आई पी एस,पी सी एस व पी पी एस अधिकारी ।

 

 

 

याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई ।

 

साथ ही आयोग से परीक्षा स्थगित होने की सूचना का व्यापक प्रचार करने को भी कहा है ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो ।

 

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page