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ऐसा न करने पर मार्च माह का वेतन नहीं मिलेगा ।

 

नैनीताल ।  अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०), नैनीताल द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-249/XX-5/25-03 (10) 2024 पार्ट-5. गृह अनुभाग-05, दिनांक 22 फरवरी, 2025 का सन्दर्भ देते हुये, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू, समान नागरिक संहिता के तहत सभी नागरिकों/राजकीय कार्मिकों, जिनका विवाह दिनांक 26.03.2010 के पश्चात हुआ है, के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से यू०सी०सी पोर्टल पर किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया है, साथ ही उनके द्वारा राजकीय कार्मिकों जिनका विवाह 26.03.2010 के पश्चात हुआ है द्वारा यू०सी०सी० पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराये जाने की स्थिति में माह मार्च-2025 का वेतन आहरित न किये जाने हेतु निर्देशित भी किया है।

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वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल दिनेश राणा ने सभी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों उक्त क्रम में पत्र जारी कर कहा है कि वे, ऐसे कार्मिकों जिनका विवाह 26.03.2010 के पश्चात हुआ हो का यू०सी०सी० पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये इसकी सूचना (प्रमाण पत्र के रूप में) माह मार्च-2025 का वेतन कोषागार को प्रेषित किये जाने के साथ ही उपलब्ध करा दे अन्यथा की स्थिति में ऐसे कार्मिकों का माह मार्च-2025 का वेतन आहरण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा।

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