नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने एक लड़की का नहाते समय वीडियो बनाकर उसकी आड़ में लड़की को ब्लैकमेल कर 5 वर्ष तक शाररिक शोषण करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है । आरोपी कमल किशोर भटट पुत्र दिनेश भटट गैबुआ रामनगर का रहने वाला है । जिसके खिलाफ कालाढुंगी थाने में धारा-376(2)(एन) 354ग भा०द०सं० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 17 फरवरी 2022 को थाना कालाढूंगी में पीड़िता जो कि कालाढूंगी क्षेत्र की है, ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 5 वर्ष पूर्व आरोपी ने नहाते समय वीडियो बना लिया । पीड़िता के अनुसार उनके घर में गोसलखाना नहीं है और वह घर के पास नहा थी तभी आरोपी ने छुपकर वीडियो बनाया और बाद में उस वीडियो को दिखाकर पीड़िता का मानसिक और शारीरिक शोषण किया । आरोपी ने कुछ गन्दे फोटो भी लिए । आरोपी उसकी इस फोटो को एडिट कर गाँव में दिखाकर पीड़िता को बदनाम करने लगा और आये दिन पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा । जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था । अभियोजन पक्ष के इन तर्कों व युवती के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।