नैनीताल । हाईकोर्ट ने चरस तस्करी के आरोप में जेल में बंद मुक्तेश्वर निवासी किशन सिंह नेगी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मुक्तेश्वर निवासी किशन सिंह नगी ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक थाना हल्द्वानी में आरोपी के खिलाफ 17 जनवरी 2022 को एक किलो एक सौ पंद्रह किलोग्राम चरस ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। नैनीताल की निचली अदालत ने 17 फरवरी 2022 को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी के पास वाणिज्य मात्रा चरस बरामद हुई है। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते भी एक चरस तश्कर की जमानत खारिज की थी।

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