खबर शेयर करें 👉

नैनीताल ।  उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड  आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड के आरोपी  मुजफ्फरनगर के तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह,सी बी आई, जिला जज देहरादून,उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जबाव दाखिल करने को कहा है । इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी । हाईकोर्ट ने जिला जज/ विशेष जज सी बी आई  देहरादून से इस मामले को देहरादून से मुजफ्फरनगर स्थान्तरित करने के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने को कहा ।

 मामले के अनुसार उत्तराखण्ड आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष रमन साह ने जिला जज व विशेष जज सी बी आई देहरादून की अदालत द्वारा मुजफ्फरनगर कांड से सम्बंधित मुकदमे को  देहरादून से मुजफ्फरनगर कोर्ट में ट्रांसफर  करने के आदेश को  हाई कोर्ट में चुनौती फि है । इस याचिका की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने इस मामले में करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार,  सीबीआइ से जवाब मांगा है। साथ ही देहरादून जिला जज से केस ट्रांसफर करने से संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि कोर्ट में पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए की  5 सितम्बर की तिथि नियत की है।
 ज्ञात हो कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखण्ड आंदोलन के दौरान दिल्ली जा रहे सैकड़ों उत्तराखण्डियों के साथ रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ था । इस मामले की सी बी आई जांच के बाद सी बी आई ने देहरादून की अदालत में उक्त आरोपियों के खिलाफ 304 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी । जिसका कोर्ट ने 302 के तहत संज्ञान लिया था । इस मामले में अधिवक्ता रमन साह ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को हाईकोर्ट में दायर करने की छूट दी थी । जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में दायर हुआ है । मुजफ्फरनगर के तत्कालीन डी एम अनन्त कुमार सिंह अब सेवानिवृत्त हैं । जिन्हें अब स्वयं भी इस मामले की पैरवी करनी होगी ।

You missed

You cannot copy content of this page