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देहरादून।  पदोन्नति में शिथिलीकरण के लाभ से कोई कार्मिक वंचित न रहे ।

 

“उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापित है और इसमें यह प्रावधानित है कि “मूल नियमावली में विहित शिथिलीकरण का लाभ वर्तमान चयन वर्ष 2023-24 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) के लिए अनुमन्य होगा तथा किसी कार्मिक को शिथिलीकरण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जबकि उससे वरिष्ठ पात्र समस्त कार्मिकों की पदोन्नति हो गयी हो, ताकि कैडर मैनेजमेंट में कोई विसंगति उत्पन्न न हो और शिथिलीकरण के माध्यम से किसी कार्मिक को ऐसी पदोन्नति अनुमन्य नहीं होगी जिससे वह अपने वरिष्ठ पात्र कार्मिक से उच्च पद धारित कर ले।”

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2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि कतिपय विभागों द्वारा कार्मिकों को शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य कराये जाने में विलम्ब किया जा रहा है, जबकि वर्तमान चयन वर्ष में केवल डेढ़ माह का ही समय शेष रह गया है। शिथिलीकरण का लाभ समय से अनुमन्य न होने के कारण कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत आपके प्रभाराधीन विभाग में शिथिलीकरण की कार्यवाही यदि अभी शेष हो, तो उसे अविलम्ब पूरा किया जाय; ताकि कोई कार्मिक शिथिलीकरण के लाभ से वंचित न रहे।

 

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