नैनीताल।  जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट नैनीताल के निर्देश पर  परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल,नवाजिश खलीक ने कल (आज) मल्लीताल नैनीताल क्लब क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है ।
  एस डी एम के अनुसार 1 सितंबर को राज्य अतिथि गृह,नैनीताल (शैले हॉल)  में नवनिर्वाचित जिला पंचायत, नैनीताल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने अवगत कराया कि कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखे जाने के उद्देश्य से शैले हॉल, राज्य अतिथि गृह, मल्लीताल नैनीताल के परिसर से 500 मी. की परिधि से कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा रहेगी ।
 जिसमें कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम एवं अग्नि शस्त्र, अग्नेयास्त्र आदि लेकर शपथ ग्रहण स्थल अथवा 500 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा।
शपथग्रहण स्थल पर शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें।
कोई भी व्यक्ति शपथ ग्रहण स्थल से 500 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार न ही अफवाहें फैलायेगा और न ही किसी प्रकार के पर्चों आदि का वितरण करेगा।
 कार्यक्रम हेतु डयूटी में तैनात कार्मिकों के अलावा कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के बिना शपथग्रहण स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

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