नैनीताल।  हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित देसी शराब की दुकान में बियर की बोतल में  स्वास्तिक चिन्ह लगाकर बेचने पर नैनीताल निवासी छात्र नेता हरीश राणा ने एसएसपी नैनीताल को शिकायती पत्र भेजकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है ।
  आरोप है कि हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा में देसी मदिरा की दुकान चलाने वाले पूरन सिंह बिष्ट द्वारा सनातन धर्म के आस्था के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक का प्रयोग शराब की बोतलों में बिक्री हेतु किया जा रहा है। हरीश राणा ने दुकानदार के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग है।
  हरीश राणा ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295A  के अनुसार, यदि कोई धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के आशय से धार्मिक विश्वास,आस्था,धार्मिक चिन्हों को अपमानित करता है तो आईपीसी की धारा 295A और 298 के अंतर्गत वो व्यक्ति तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना अथवा दोनो का भागीदार होगा।
यह एक अजमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नहीं है। इसके अलावा जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई संकेत करेगा, या कोई वस्तु रखेगा, तो उसे  एक वर्ष अवधि के लिए कारावास किया जा सकता है

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page