नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने दुग्ध संघ लालकुआं नैनीताल के प्रबन्ध कमेटी के चुनाव को चुनौती देती याचिका को निष्फल मानते हुए उसे निस्तारित कर दिया है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई
मामले के अनुसार दुग्ध संघ समिति के चुनाव को विरेन्द्र सिह मेहरा-रामनगर व शेखर चन्द्र जोशी कोटाबाग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । इन दोनों को दुग्ध संघ द्वारा उनकी प्राथमिक दुग्ध समिति में कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उन्हें नैनीताल दुग्ध संघ प्रबन्ध कमेटी से अर्नह कर उनके स्थान पर रामनगर क्षेत्र से कृष्ण कुमार शर्मा व कोटाबाग क्षेत्र से महिमन सिह चौहान का नैनीताल दुग्ध संघ प्रबन्ध कमेटी में मनोनयन कर दिया गया था। जिसके खिलाफ उक्त सदस्यों ने नए सदस्यों के चुनाव को खारिज करने हेतु उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था। जिस के प्रति उत्तर में कोर्ट को बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार सम्पन्न हुई और नए सदस्य मनोनीत हो चुके हैं इस प्रकार यह याचिका निष्फल हो चुकी है । जिस पर कोर्ट ने याचिका को निष्फल मानते हुए उस पर विराम लगा दिया । हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दुग्ध संघ नैनीताल की वर्तमान कार्यकारिणी ने राहत की सांस ली है।