नैनीताल । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के प्रशिक्षण के चौथे दिवस
जन आरोग्य समिति के गठन व इसकी गतिविधियो, तथा
बेसिक लाइफ सपोर्ट आदि पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में हरेंद्र कठायत सामाजिक कार्यकर्ता एन0सी0डी0 द्वारा कोटपा अधिनियम की जानकारी दी गई । उन्होंने कोटपा एक्ट पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि सिगरेट एंड अदर प्रोडक्ट (कोटपा) अधिनियम 2003 की
धारा 4 का जिक्र करते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल आदि के मालिकों को 60 सेमी x 30 सेमी बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए।
धारा 5 में तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध है। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को 60 सेमी x 45 सेमी का बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए, जिसमें तम्बाकू के कारण कैंसर होता है, का उल्लेख हो। इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये जुर्माना या 5-10 साल की कैद हो सकती है
धारा 6(क) – 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। दुकानों को बोर्ड दिखाना चाहिए कि तंबाकू उत्पाद की बिक्री 18 वर्ष से कम उम्र के लिये प्रतिबंधित है । धारा 6(ख) – शिक्षा संस्थान के 100 यार्ड के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय है। उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
धारा 7- किसी भी तम्बाकू उत्पाद का 90%भाग दोनों ओर से भयानक चित्रों ( कैंसर चित्र )से आच्छादित होना अनिवार्य है यदि नहीं है तो वह उत्पाद गैर कानूनी उत्पाद माना जाएगा ।
कार्यक्रम में अपर मुख्यचिकित्साधिकारी डॉ. टी.के. टम्टा द्वारा सीoएचoओ0 क़ो उनकी कार्यक्षेत्र में उनके कार्यों व जवाबदेही पर विस्तारपूर्वक चर्चा की । कार्यक्रम में ट्रेनर डॉ. विपुल शंकर चिकित्साधिकारी पी एच सी काठगोदाम, डॉ. गौरव कुमार चिकित्साधिकारी पी एच सी सिमलखा,देवेंद्र बिष्ट, मनोज बाबू, सपना कांडपाल, दीपक कांडपाल आदि उपस्थित थे ।