ऊत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण के मामले में दायर दो अलग अलग जनहित याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनते हुए अगली सुनवाई 28 फरवरी की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी अनु पंत की जनहित याचिका में कहा गया है कि जिस अधिकारी को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1999 में विजिलेंस रिपोर्ट में दोषी पाया गया था, जिस पर जंगली जानवरों की खाल की खरीद फरोख्त जैसे गंभीर अपराधों की पुष्टि हुई थी, और यह स्पष्ट निर्णय लिया गया था की ऐसे अधिकारी को किसी भी संवेदन शील जगह पर तैनाती नहीं दी जाएगी, उसी वन प्रभागीय अधिकारी किशन चाँद को कालागढ़, कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व जैसे अति संवेदन शील स्थान में तैनाती दी गयी।
इसके उपरांत जब कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण की गतिविधियां शुरू हुई और राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जाँच रिपोर्ट दायर की गयी, उसमें भी वन प्रभागीय अधिकारी किशन चाँद को इस पूरे अवैध निर्माण के लिए दोषी पाया गया। इस के बाद, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में उच्च स्तरीय समिति गठित हुई। विभागाध्यक्ष राजीव भर्तरि की अध्यक्षता में भी किशन चाँद को सभी गरबड़ी के पीछे दोषी पाया गया । तत्कालीन मुख्य वन प्रतिपालक जबेर सिंह सुगह द्वारा, किशन चाँद पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । अधूरी जाँच के दौरान ही वन मंत्री द्वारा श्री किशन चाँद की तारीफ की गयी थी और हाई कोर्ट में रिपोर्ट दायर होने के बाद तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक, राजीव भरतरी  को शासन द्वारा पद से हटा दिया गया था।
शासन ने 25 नवम्बर को किशन चाँद को भी स्थानांतरण के आदेश पारित किये थे, परन्तु उन आदेशों का कभी क्रियान्वयन नहीं किया गया और किशन चाँद ने आज की तिथि तक दुसरे अधिकारी को चार्ज नहीं सौंप रहे हैं।
दूसरी जनहित याचिका में कोर्ट ने कार्बेट नेशनल पार्क में हो रहे अवैध निर्माण पर स्वतः संज्ञान लिया है।जिसमे कहा गया कि कोर्बेट पार्क में बन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण कार्य किये जा रहे है। जिससे पार्क का क्षेत्रफल कम हो रहा है । मानवी आवागमन से जंगली जानवर प्रभावित हो रहे है।इस पर रोक लगाई जाए और दोषी अधिकारियो के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

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