नैनीताल । कैपिटल सिनेमा परिसर मल्लीताल स्थित एक दुकान की सील खोलने के जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है । इस मामले की सुनवाई पिछले हफ्ते वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई  ।

मामले के अनुसार आल्मा हाउस ब्रेसाइड निवासी उदय कुमार पुत्र जवाहर राम ने केपिटल सिनेमा परिसर स्थित खाली पड़ी एक दुकान को अपने नाम आवंटन हेतु नगर पालिका में आवेदन किया । यह दुकान 2019 में जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण की शिकायत पर सील की थी । लेकिन जिलाधिकारी नैनीताल ने अक्टूबर 2022 में इस दुकान की सील दीपक साह के नाम नियमानुसार खोलने के आदेश कर दिए ।

ALSO READ:  हादसा-: नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में टेम्पो ट्रेवलर खाई में गिरा । दो की मौत ।

जिलाधिकारी नैनीताल के इस आदेश को उदयकुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी ।

जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रशासन व दीपक साह को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के भीतर जबाव दाखिल करने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी ।

ALSO READ:  अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मण्डल नैनीताल एस पी सेमवाल ने किया कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण ।

 

Ad Ad Ad

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page