नैनीताल। हाई कोर्ट ने लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में एकपक्षीय सुनवाई करने का आदेश वापस लेते हुए विधायक खुशाल अधिकारी को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट में खुशाल सिंह अधिकारी द्वारा जबाव दाखिल न करने पर कोर्ट ने पिछली तारीख में इस मामले में एकपक्षीय सुनवाई के आदेश दिया था । लेकिन आज विधायक की ओर से पक्ष रखने हेतु समय मांगा गया ।
ज्ञात हो कि लोहाघाट विधान सभा सीट पर भाजपा के पराजित प्रत्याशी भाजपा के पूरन फर्त्याल ने कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि खुशाल सिंह अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया किन्तु उन्होंने शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था । यही नहीं शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दी । नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे,जिसे उन्होंने छुपाया है । यहीं नहीं चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने दो सरकारी ठेके लिये है। इस याचिका की में हाई कोर्ट ने खुशाल सिंह अधिकारी से अपना पक्ष रखने को कहा था, यहीं नहीं यह सूचना अखबार में भी प्रकाशित हुई थी। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।