नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने 2016 में सिडकुल पन्तनगर में 40 से 45 पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से हुई नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से मामले की तीन माह के भीतर एस आई टी जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई । मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। मामले के अनुसार हल्द्वानी प्रकाश पांडेय ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2016 में सिडकुल पन्त नगर में 40 से 45 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी हुई थी। इन पदों हेतु कई अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। परन्तु इन पदों हेतु कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई। जिन लोगों की नियुक्ति की गई वे बिना लिखित परीक्षा के रखे गए। यही नहीं ये सभी नियुक्त अभ्यर्थी किसी न किसी राजनेता के अभ्यर्थी थे। लिहाजा इस पूरे मामले की जाँच उच्च स्तरीय कमेटी से की जाय।सरकार की तरफ से आज कहा गया कि इस मामले में एसआईटी जाँच चल रही है।