नैनीताल। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने राज्य में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड के अलावा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली के मुख्य चिकित्साधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 23 जनवरी सोमवार को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई ।
शुक्रवार को नैनीताल निवासी पुष्पा बिष्ट, जीवंती सती सहित पांच अन्य ने याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी। जिसमें कहा गया है कि इन पदों के लिए 15 मार्च 2022 को विज्ञापन जारी किया जबकि 16 जनवरी 2023 को परिमाण घोषित किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके अंक अधिक होने के बावजूद चयन कम अंक वालों का किया गया। कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी।
इधर नैनीताल की सी एम ओ डॉ0 भागीरथी जोशी ने बताया कि नैनीताल में कल 21 जनवरी को नियुक्ति पत्र जारी नही होंगे ।