नैनीताल । राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रोक लगते हुए आयोग तथा राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में नैनीताल के विनोद सिंह जीना की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई।
परिणाम की घोषणा के बाद 24 जुलाई से मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होने थे। इसी बीच आयोग की ओर से दिव्यांग आरक्षण कोटे के छह पदों को राज्य सरकार को वापस कर दिया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि जब राज्य सरकार ने दिव्यांग कोटे की रिक्तियों की पहचान कर ली है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो राज्य सरकार की एजेंसी है वह रिक्तियों को राज्य को वापस नहीं कर सकता है।
एकलपीठ ने सरकार व आयोग से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने तथा याचिकाकर्ता को उसके एक सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी।