नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सरकार से नैनीताल शहर के टैक्सी परमिटों का पूरा ब्यौरा तलब किया है । यह ब्यौरा 28 जुलाई तक कोर्ट में देना है ।

 मामले के अनुसार प्रो0 अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 2017 में नैनीताल शहर के लिये नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी । इस मामले में टैक्सी यूनियन नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग द्वारा पुराने परमिट के नवीनीकरण में भी एक मोहर लगाई जा रही है । जिसमें टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है, लिखा है । जिससे वे 2017 के पहले की टैक्सी भी नैनीताल में नहीं ला पा रहे हैं । टैक्सी यूनियन के अनुसार उनके पास नैनीताल में 250 टैक्सियों के पार्किंग की जगह है । इसके बावजूद उनकी टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है । जबकि बाहरी क्षेत्रों की टैक्सियां नैनीताल में आ सकती हैं ।
इस मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार से नैनीताल शहर के टैक्सियों का पूरा ब्यौरा मांगा है । सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 3 जुलाई 2017 से पहले की टैक्सियों के नैनीताल में प्रवेश में रोक नहीं हैं । इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी ।

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