नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । अर्थदण्ड न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा । आरोपी नेवी से रिटायर्ड है ।
मामले के अनुसार 06 जून 2019 को रात्रि में अभियुक्त राजेन्द्र मेहरा के विरूद्ध थाना मुखानी में श्रीमती इन्द्रा मौर्या पत्नी स्व० कृष्ण पाल मौर्या नि०- सरदार की कोठी, मल्ली बमौरी, ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 05 जून की सुबह 10 बजे पड़ोस में रहने वाले राजेन्द्र सिंह की गाय उनके खेत में फसल चर रही थी। उस गाय को रिपोर्टकर्ता के पति कृष्णपाल व रिपोर्टकर्ता खेत से भगाने लगे तो राजेन्द्र वहाँ आकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर चला गया और रात 10 बजे अभियुक्त राजेन्द्र मेहरा ने रिपोर्टकर्ता के पति पर जान से मारने की नियत पहले हाथ का पंजा काटकर अलग किया, उसके उपरान्त गर्दन पर वार कर हत्या कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु जिला शासकीय शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा मामले में कुल 8 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से हत्या में प्रयुक्त पाटल जो अभियुक्त ने अपनी निशानदेही पर बरामद कराया था, उसमें लगा खून व मृतक के कपड़ों जमीन पर लगे खून की एक समान पुष्टि की। मृतक कृष्ण पाल मौर्या के शव विच्छेदन करने वाले डॉक्टर के बयानों से भी यह साबित कराया गया कि मृतक के शरीर में 9 चोटें पहुंचायी गयी थी और मृतक की गर्दन में आयी चोट के कारण मृत्यु होना साबित किया। इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । जिला सत्र न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी इंद्रा मौर्या को “उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना 2013” के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ।