नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी धन के गबन के आरोपी हल्द्वानी तहसील के पूर्व नायब नाजिर मो. जफर आलम के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के जिलाधिकारी नैनीताल के 10 जुलाई 2023 के आदेश पर इस आधार पर रोक लगाई है कि वह जिलाधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगा । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई ।
आदेश–:
 याची के अनुसार 10 जुलाई 2023 को जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा दो आदेश जारी किए । पहले आदेश में 42.29 लाख सरकारी धन के गबन के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की है और दूसरे आदेश द्वारा उपरोक्त राशि की वसूली याचिकाकर्ता से उसके मासिक वेतन से 20 हजार  रुपये प्रति माह की नियमित कटौती करने को कहा था।
 याचिका में कहा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा 24 अगस्त2017 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इससे पहले उन्हें 14 जुलाई 2017 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था ।
 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अनुशासनात्मक जांच उचित तरीके से नहीं की गई है और उसे उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था।
    इस मामले में यह तथ्य आया कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त अनुशासनात्मक नियम, 2003 के नियम 11 के तहत निर्धारित वैधानिक अपील जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी/जिलाधिकारी को दरकिनार करते हुए सीधे हाईकोर्ट के समक्ष अपील की। इसलिए, याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए बाध्य है।
 चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकारी धन के गबन का गंभीर आरोप लगाया गया है, इसलिए हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।
   याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जिलाधिकारी के आदेश 10 जुलाई 2023 के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी/ जिलाधिकारी के समक्ष 15 दिनके भीतर अपील दायर करने का वचन दिया ।
 जिसके बाद हाईकोर्ट ने तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में 10 जुलाई 2023 के आदेश पर रोक लगाई है ।

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