नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में सीवर लाइनों के चौक होने व उनका गंदा पानी नैनीझील में जाने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की । मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने जिला अधिकारी नैनीताल व झील विकास प्राधिकरण से दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र पेस करने को कहा है। आज सुनवाई के दौरान जल संस्थान की ओर से कहा गया कि जहाँ जहाँ सीवर लाइन चोक हो रहे हैं उनमें से कई को ठीक कर दिया है और कई जगह कार्य प्रगति पर है। चार्टनलॉज में सीवर लाइन के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जहाँ जहाँ सीवर लाइन के ऊपर अतिक्रमण हुआ है और जहाँ जहाँ सीवर लाइन चोक हो रही है उनकी फोटो भी शपथपत्र के साथ कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त की तिथि नियत की है। इस मामले को मुख्य न्यायधीश बिपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। जिनका गंदा पानी नालों के जरिए सीधे नैनीझील में जा रहा है । जिसकी वजह से नैनीझील भी प्रदूषित हो रही है। मुख्य रूप से पंत सदन, चीना बाबा के पास, रॉयल होटल कम्पाउंड, चार्टनलॉज , मालरोड सहित कई अन्य जगहों पर सीवर लाइन चोक होने व उनका गंदा पानी सीधे झील में जाने को लेकर कोर्ट ने चिंता जताई ।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page